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मिनी स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान!
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मिनी स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान!
👉देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न सिंचाई संसाधनों के साथ ही सिंचाई यंत्रों पर भी अनुदान उपलब्ध कराती है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब्सिडी पर मिनी स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जो किसान सब्सिडी पर मिनी स्प्रिंकलर सेट लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 👉कृषि विभाग मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण “मिनी स्प्रिंकलर सेट” के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इसके लिए किसानों को 24 जून 2024 तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों में से विभाग द्वारा ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। 👉मिनी स्प्रिंकलर सेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी:- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिनी स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें सरकार द्वारा किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो अधिकतम 55 प्रतिशत तक है। इसमें जो किसान सिंचाई यंत्र मिनी स्प्रिंकलर लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। 👉आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:- किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा। 👉जो इस प्रकार है:- आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु), बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल) अनुदान पर मिनी स्प्रिंकलर सेट लेने के लिए आवेदन कहाँ करें? मध्यप्रदेश में किसानों को मिनी स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 👉पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ की जा चुकी है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 👉स्त्रोत:- AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट 💬करके ज़रूर बताएं और लाइक 👍एवं शेयर करें धन्यवाद।
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