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फसल बर्बाद मुआवजे की अब नहीं होगी टेंशन!
कृषि वार्ताAgrostar
फसल बर्बाद मुआवजे की अब नहीं होगी टेंशन!
🌱केंद्र सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत की जाती है. 🌱किसान हमेशा प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं. एक ओर जहां समय पर बारिश नहीं होने पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो दूसरी तरफ बाढ़ आने से भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में किसान हर तरफ से मारा जाता है. फसल नुकसान के साथ- साथ उसे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है. पर अब किसानों की चिंता करने की बात नहीं है. अगर वे समय रहते फसल नुकसान होने की खबर सरकारी तंत्र तक पहुंचा दें तो उन्हें आसानी से मुआवाजे की राशि मिल जाएगी. इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. साथ ही उन्हें किसी अधिकारी को रिश्वत भी नहीं देना पड़ेगा. क्योंकि सरकार ने फसल नुकसान होने पर शिकायत करने के लिए एक कई सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं. 🌱यहां करें शिकायत:- बता दें कि प्राकृतिक आपदा- जैसे बाढ़, सुखाड़ और आगजनी में भारी स्तर पर फसल बर्बाद हो जाए, तो ऐसे में किसानों को 72 घंटे के अंदर ही शिकायत दर्ज करना देनी चाहिए. किसान क्रॉप इंश्योरेंस एप पर जाकर फसल बर्बाद होने की सूचना दे सकते हैं. साथ ही अगर किसान चाहें तो टॉल फ्री नंबर पर भी जाकर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कृषि ऑफिस में जाकर भी किसान फसल नुकसान के बारे में जानकारी दे सकते हैं. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है. 👉स्त्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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