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फसल नुकसान भुगतान में देरी पर लगेगी पेनल्टी!
👉फसल बीमा कंपनी पर लगेगा 12% ब्याज का जुर्माना:-
👉केंद्रीय कृषि मंत्री:-
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में फसल बीमा कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनके अनुसार, अगर फसल बीमा कंपनियां दावों के भुगतान में देरी करती हैं, तो उन पर 12 प्रतिशत की पेनल्टी लागू की जाएगी। यह पेनल्टी सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी।
👉केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पेनल्टी का उद्देश्य किसानों को समय पर और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। किसान अक्सर प्राकृतिक आपदाओं या अन्य समस्याओं के कारण फसल के नुकसान का सामना करते हैं और उन्हें दावों की जल्दी और सही तरीके से प्रक्रिया की उम्मीद रहती है। यदि बीमा कंपनियां इस प्रक्रिया में देरी करती हैं, तो यह पेनल्टी उनके लिए एक चेतावनी होगी और किसानों को त्वरित मुआवजा मिलेगा।
👉केंद्रीय कृषि मंत्री यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है और इसका उद्देश्य बीमा कंपनियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाना है। इस नई नीति से किसानों को अपने दावों के भुगतान में देरी की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकेगी और उनके वित्तीय संकट को कम किया जा सकेगा।
👉स्रोत:-Agrostar
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