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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
कृषि वार्ताAgrostar
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
👉🏻इस महीने में हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इसे देखते राज्य की सरकारों ने फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। राजस्थान सरकार ने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर विशेष गिरदावरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। ऐसे में जिन किसानों की फसल का बीमा है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं है, उन्हें आर.बी.सी 6-4 के तहत राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 👉🏻जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है और बारिश व ओलावृष्टि से उसकी फसल को नुकसान होता है तो उसे उसकी सूचना तुरंत बीमा कंपनी को देनी चाहिए जिससे उसने अपनी फसल का बीमा कराया है। इसके अलावा किसान कृषि विभाग के अधिकारियों की मदद से भी इसकी सूचना दे सकते हैं। फसल बीमा वाले किसानों को फसल नुकसान की सूचना नुकसान के 72 घंटे के अंदर फसल बीमा कंपनी को जरूर देनी चाहिए। फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा किसान जिले में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। 👉🏻फसल नुकसान का क्लेम करने के लिए किसान को जो जानकारी देनी होती है, जो इस प्रकार से है 1.बीमित फसल का सर्वे नंबर 2.प्रभावित क्षेत्र व नुकसान का सही कारण 3.घटना की दिनांक और समय 4.फसल नुकसान प्रमाण इसके लिए फसल बीमा ऐप के माध्यम से फोटो जमा करा सकते हैं। 5.किसान के खेत का पता 6.अधिसूचित बीमा इकाई 7.बैंक खाते का विवरण आदि देना होता है। 👉🏻स्रोत:- Agrostar 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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