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ट्रैक्टर योजना में आवेदन शुरू!
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ट्रैक्टर योजना में आवेदन शुरू!
🚜🚜केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है. किसानों को बीज, खाद के अलावा खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत होती है। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना चला रही है। इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध है ताकि किसान ट्रैक्टर की मदद से अधिक से अधिक उपज का उत्पादन कर सकें। 🚜🚜दरअसल, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में सरकार ने खाद, बीज, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर को आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। बाकी आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। 🚜🚜एक और योजना जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है वह है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना।पीएम किसान ट्रैक्टर योजना नामक इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है। 🚜🚜पीएम ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ट्रैक्टर के लिए शेष राशि प्रदान करती है। न केवल केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकारें भी ट्रैक्टरों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं। 🚜🚜18 से 60 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदक की पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। कैसे लाभ उठाएं : - 🚜🚜सबसे पहले पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के लिए पहली शर्त यह है कि पिछले सात वर्षों में कोई अन्य ट्रैक्टर नहीं लिया गया है। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के तहत ही आवेदन करना होगा। किसान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक क़र्ज़ लेने वालें किसानों को नही मिलेगा लाभ - 🚜🚜ट्रैक्टर खरीदार के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य अनुदान योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक ने पिछले सात वर्षों में इसी तरह का कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। केंद्र सरकार की इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ने किसानों के बीच लोकप्रिय हुए ट्रैक्टरों को किराए पर लेने की कठिनाई को कम किया है। सभी किसान इस प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकतें है ! स्त्रोत:- Agrostar, 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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