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किसानों को इन यंत्रों में मिलेगी सब्सिडी!
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किसानों को इन यंत्रों में मिलेगी सब्सिडी!
👉नमस्कार किसान भाइयों केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के चलते किसानों को सिंचाई यंत्रो पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के कार्य में कोई परेशानी न हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई यंत्र मुहैया कराना है। 👉पीएम कृषि सिंचाई योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत किसान आवेदन करके सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो आज इस लेख में जानते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में पूरी जानकरी। पीएम कृषि सिंचाई योजना में बढ़ाई अनुदान की अवधि:- 👉उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने पीएम कृषि सिंचाई योजना के घटक ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022 – 23 से 2026 – 27 पांच वर्ष तक के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक से अधिक किसान अपनाएं इसलिए यह निर्णय लिया गया। 👉 पीएम कृषि सिंचाई योजना में किन यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी:- पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों पर सब्सिडी की सुविधा दी जाती है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यूपी में इस समय किसानों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र और रेनगन पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। 👉 पीएम कृषि सिंचाई योजना में किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी यूपी सरकार के इस निर्णय से अब राज्य के किसानों को पहले की तरह ड्रिप सिंचाई, मिनी एंड माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत किसानों को 90 % एवं अन्य किसानों को 80 % अनुदान की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस अनुदान योजना में लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को 30 – 35 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान के रूप में सम्मलित किया जाएगा। 👉 पीएम कृषि सिंचाई योजना में कैसे करें आवेदन ? राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्य के किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। 👉 पीएम कृषि सिंचाई योजना में आवश्यक दस्तावेज:- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड जाति प्रमाणपत्र बैंक खाता डिटेल आवेदन पत्र खेती की जमाबंदी की नक़ल रेनगन पर मिलेगा 20 % सब्सिडी का लाभ कम लागत एवं अधिक वॉल्यूम स्प्रिंकलर में निर्धारित इकाई पर लघु सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार पोर्टेबल एवं लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर का कुल अनुदान में लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य अंश के रूप में सम्मलित किया जाएगा। 👉स्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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