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कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
गुरु ज्ञानAgrostar
कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
👉प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की 12वीं किस्त जारी की थी. तब करीब देश के 8 करोड़ सीमांत किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000- 2000 रुपये पहुंचे थे. इसके लिए केंद्र सरकार को 16 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे. खास बात यह है कि इस बार 12वीं किस्त का लाभ फर्जी किसानों ने भी जमकर उठाया. अब सरकार इनकी पहचान कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 21 लाख अपात्र किसान हैं, जिन्होंने पीएम किसान का लाभ उठाया है. अब सरकार ऐसे किसानों से उनके बैंक खाते से पैसे वापस ट्रांसफर करा रही है. 👉पीएम-किसान योजना से किसे बाहर रखा गया है या कौन पीएम-किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं? बड़े किसान या बिजनेस चलाने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी इस योजना के लिए अपात्र हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, टैक्स भरने वाले लोग और प्रोफेसर भी इस योजना के लिए अपात्र हैं. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक इसके लिए अपात्र हैं. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं . 👉केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य पीएसई और संबद्ध कार्यालय/सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी. (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु. 10,000/- या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) वे इस योजन का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 👉स्त्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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