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SMAM योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी!
कृषि वार्ताAgrostar
SMAM योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी!
आधुनिक तरीके से खेती करके फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों के पास उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के साथ उचित समय पर कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का होना बहुत जरुरी है। केंद्र सरकार SMAM योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी मुहैया करा रही है। ये योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है देश का कोई भी किसान इस योजना कि पात्रता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है महिला किसान भी इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट पोर्टल Direct Benefit Transfer In Agriculture Mechanization Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India जारी किया है। _x000D_ _x000D_ कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें_x000D_ _x000D_ कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करें हेतु सर्वप्रथम आप https://agrimachinery.nic.in/Farmer/SHGGroups/Registration पर विजिट कीजिए। _x000D_ उसके बाद पंजीकरण (Registration) कॉर्नर पर जाएं। _x000D_ वहाँ आपको तीन विकल्प मिलेगा जिसमें से आपको Farmer पर क्लिक करें। _x000D_ उसके बाद आपसे जो विवरण मांगा जाएं उसे सावधानी से भरें। _x000D_ _x000D_ आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़_x000D_ 1.आधार कार्ड - लाभार्थी की पहचान करने के लिए। _x000D_ 2.किसान की पासपोर्ट साइज फोटो। _x000D_ 3.भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर)।_x000D_ 4.बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति, जिस पर लाभार्थी का विवरण हो।_x000D_ 5.किसी भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटरआईडी कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट) की कॉपी।_x000D_ 6.एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाणपत्र की प्रति।_x000D_ _x000D_ सावधान - गलत जानकारी न भरें। गलत जानकारी दर्ज करने पर आपको लाभ से वंचित किया जा सकता है।_x000D_ _x000D_ महत्वपूर्ण बात :- डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान को ड्रॉप डाउन सूची से सही जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा। किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। किसान श्रेणी (एससी/एसटी/जनरल), किसान प्रकार (लघु/सीमांत/बड़े) और लिंग (पुरुष/महिला) सही ढंग से भरा होना चाहिए अन्यथा आवेदन को सत्यापन के समय समाप्त कर दिया जाएगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण प्रस्तुत करना किसान की जिम्मेदारी है।_x000D_ _x000D_ स्रोत:- Agrostar, 8 जून 2020 _x000D_ प्रिय किसान भाइयों दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे, तो इसे लाइक करें और अपने सभी किसान मित्रों के साथ शेयर करें।
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