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PLI स्कीम की गाइडलाइंस जारी, योजना के लिए कृषि मंत्री ने पोर्टल किया लॉन्च!
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PLI स्कीम की गाइडलाइंस जारी, योजना के लिए कृषि मंत्री ने पोर्टल किया लॉन्च!
👉🏻 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम की गाइडलाइन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। स्कीम में प्रोत्साहन/अनुदान पाने के लिए इच्छुक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 👉🏻 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम की गाइडलाइन मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। स्कीम में प्रोत्साहन/अनुदान पाने के लिए इच्छुक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्लोबल चैम्पियन बनने का यह सुनहरा अवसर है। 👉🏻 केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, आत्‍मन‍िर्भर भारत अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक हि‍स्‍से के रूप में, भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव स्कीम नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विस्तृत परिचालन योजना दिशा-निर्देश जारी किए है। मंत्री तोमर द्वारा स्‍कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर हैं। ऑनलाइन पोर्टल- https://plimofpi.ifciltd.com पर उपलब्‍ध है। तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन 👉🏻 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना के अंतर्गत विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। 👉🏻 श्रेणी-1: आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू कर सकता है और एक सामान्य आवेदन के साथ योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। 👉🏻 श्रेणी-II: एसएमई आवेदकों अभिनव/कार्बनिक उत्पादों का निर्माण जो बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं। 👉🏻 श्रेणी-III: विदेशों में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक। 👉🏻 आवेदक अपनी ओर से आवेदन करने वाली कम्‍पनी व उसकी सहायक कम्‍पनी को भी शामिल कर सकता है, बशर्ते आवेदक कम्‍पनी अपनी सहायक कम्‍पनी /कम्‍पनियों के स्टॉक का 50% से अधिक रखती हो और ऐसी किसी भी सहायक कम्‍पनी/कम्‍पनियों को इस योजना के तहत किसी अन्य आवेदक कम्‍पनी में शामिल न किया गया हो। 6 वर्षों के लिए किया जाएगा भुगतान 👉🏻 इस योजना के अंतर्गत बिक्री आधारित प्रोत्साहन का भुगतान आधार वर्ष से अधिक वृद्धिशील बिक्री पर 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों के लिए किया जाएगा। वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। 5वें व छठे वर्ष के लिए, आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022-23 होगा। बिक्री में आवेदकों द्वारा निर्मित पात्र खाद्य उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ इसकी सहायक कंपनियां व अनुबंध विनिर्माण शामिल होंगे। आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग एवं विपणन पर खर्च के 50% की दर से अनुदान दिया जाएगा, बतौर अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री का 3% या 50 करोड़ रु प्रति वर्ष, जो भी कम हो। विदेशों में ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम खर्च 5 साल की अवधि में 5 करोड़ रुपए होगा। प्रोत्साहन के लिए मानदंड को पूरा करना होगा 👉🏻 श्रेणी-1 के अंतर्गत आवेदक का चयन उनकी बिक्री, निर्यात, प्रतिबद्ध निवेश के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 4 उत्पाद खंड को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत फलों व सब्जियों, समुद्री उत्पादों और मोत्ज़ारेला पनीर सहित रेडी टू कुक/रेडी टू इट (आरटीसी/आरटीई)। कवरेज के लिए शामिल खाद्य उत्पादों और विभिन्न खंडों के तहत अपवर्जित किए गएको दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध किया गया है। चयनित आवेदक को प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक बिक्री वृद्धि दर मानदंड को पूरा करना होगा। 👉🏻 श्रेणी-2 के अंतर्गत और अभिनव/जैविक उत्पादों के लिए एसएमई आवेदकों का चयन उनके प्रस्ताव, उत्पाद की विशिष्टता व उत्पाद विकास के स्तर आदि के आधार पर किया जाएगा। विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए श्रेणी III के तहत आवेदक का चयन घरेलू व निर्यात बाजारों में उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, निर्यात एवं ब्रांडिंग के लिए उनके ब्रांड, रणनीति तथा योजना की मान्यता के स्तर पर आधारित होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 👉🏻 पात्रता शर्तों, न्यूनतम निवेश, चयन मानदंड, प्रोत्साहन के पैमाने आदि के बारे में विवरण गाइडलाइंस में शामिल हैं। विस्तृत योजना गाइडलाइंस और अभिरु‍च‍ि की अभ‍ियक्‍त‍ि (ईओआई) मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रस्ताव/ईओएल, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। https://plimofpi.ifciltd.com. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2021, शाम 5 बजे है। 👉🏻 खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- TV 9 Hindi, 👉🏻 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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