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MP के किसानों को बिजली फ्री!
🌱किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने पर सरकार 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों एवं किसान समूहों को दिया जाएगा। जिसके तहत किसान 3 हॉर्स पॉवर या अधिक क्षमता का स्थायी सोलर पम्प कनेक्शन ले सकते हैं।
🌱मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
सरकार ने राज्य में “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन कर दिया है। योजना के तहत राज्य में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। जिसमें योजना के पहले वर्ष में 10,000 किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को स्थायी पम्प कनेक्शन के लिए लागत का सिर्फ 50 फीसदी राशि ही देनी होगी।
🌱कैसे मिलेगी पम्प कनेक्शन पर सब्सिडी:-
योजना में कृषक / कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
🌱योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
🌱स्त्रोत:- AgroStar
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