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किसान विकास पत्र योजना: अपने पैसे को दोगुना करें!
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किसान विकास पत्र योजना: अपने पैसे को दोगुना करें!
किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसका मेच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है। इसमें न्यूनत निवेश 1000 रुपये का होता है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। खासतौर से ये प्लान किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि वो लंबे समय के आधार पर अपने पैसे बचा सकें। कौन कर सकते हैं निवेश किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है। वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मैजूद है, जिसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है। यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है। सर्टिफिकेट के रूप में KVP में 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदे जा सकते हैं। ब्याज दर और मेच्योरिटी सरकार ने स्माल सेविंग्स स्कीम KVP के लिए वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ब्याज दर 6.9 फीसदी तय किया है। इस लिहाज से य​हां आपको निवेश 124 महीने में डबल हो जाएगा। यानी अगर आप एकमुश्त 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको मेच्योरिटी पर 20 लाख रुपये मिलेंगे। 124 महीने की इस स्कीम की मेच्योरिटी पीरियड है। जरूरी डॉक्युमेंट्स KYC प्रक्रिया के लिए पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। KVP आवेदन पत्र एड्रेस प्रूफ, डेट आफ बर्थ सर्टिफिकेट। कैसे खोलें अकाउंट इसके लिए आप पास के किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म आनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए। फॉर्म में परचेज अमाउंट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी गई होनी चाहिए। KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है। चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो कृपया फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें। फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या ज्वॉइंट ‘ए‘ या ज्वॉइंट ‘बी‘ सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है। यदि इसे ज्वॉइंटरूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें। अगर लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता–पिता का नाम, अभिभावक का नाम लिखें। फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मेच्योरिटी तिथि और मेच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
स्रोत:- व्यापार समाचार, किसान भाइयों यदि दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक करें एवं अन्य किसान मित्रों को शेयर करें।
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