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सिर्फ 2 हजार में मिलेगा 1 लाख का फायदा, जानिए योजना का लाभ !
कृषि वार्तानवभारत टाइम्स
सिर्फ 2 हजार में मिलेगा 1 लाख का फायदा, जानिए योजना का लाभ !
• पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें खरीफ की चार फसलों को शामिल किया गया है। ये चार फसलें हैं धान, कपास, बाजरा और मक्का। यानी अगर आप इनके आलावा किसी और फसल की बुआई करते हैं तो उसका बीमा नहीं करवा पाएंगे। अगर आप भी फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी बीमा करवा लें। प्रीमियम? • पीएम फसल बीमा योजना में किसान बीमा लागत का सिर्फ 1.5-2% रकम चुकाता है और बाकी रकम केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। यानी आप कुल 1 लाख रुपये का बीमा करवाते हैं तो आपको सिर्फ 2 हजार रुपये प्रीमियम के तौर पर देने होंगे। पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की फसल को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। साल 2021 की खरीफ सीजन (जुलाई-सितंबर) में धान, मक्का, बाजरा, कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। फसल का बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। PMFBY सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि खेती करने के लिए सरकार से कर्ज लेने वाले किसान फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके फसल बीमा योजना से बाहर निकल सकते हैं। कैसे उठाएं फायदा? • खेत में फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से लेकर तैयार करने के 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप PM फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाकर PM फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप PMFBY की वेबसाइट (https://pmfby.gov.in/) पर जा सकते हैं। दस्तावेज : • किसान की एक फोटो, आईडी कार्ड (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड), पते का प्रमाण पत्र, खेत का खसरा नंबर आदि चाहिए। इसके साथ ही किसान को सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने से संबंधित एक पत्र भी लगाना होता है। अगर किसान अपने खेत में खेती नहीं कर रहा है तो उसे खेत मालिक के साथ हुए करार की कॉपी की फोटोकॉपी देनी होती है। इस पेपर में खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने पर क्या : • फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप उसके उसके मुआवजे के लिए दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके साथ ही PMFBY के तहत फसल नुकसान की खबर देने के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। फसल को नुकसान होने की स्थिति में आप फसल बीमा ऐप से भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान को फसल का नुकसान होने पर इसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी होती है। 👉 खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- Navbharat Times, 👉 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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