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सिंचाई सुविधा निर्माण के लिए अनुदान!
💵 राज्‍य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्‍गी का निर्माण किया जाकर सिंचाई सुविधा को बढावा दिया गया है। अनुदान- कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्‍की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान देय होगा। पात्रता- कृषक के पास कम से कम 1 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया- 1 ) कियोस्‍क के माध्‍यम से – 👉 कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। 👉 हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा। 👉 आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा। 2 ) स्‍वयं द्वारा आवेदन – 👉आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा। 👉 आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। 👉 आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी। 👉 आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) समय अवधि- कार्य पूर्ण होने के उपरान्‍त 30 दिवस मे निस्‍तारण करना होगा। लाभ प्राप्ति का स्‍त्रोत- जिला स्‍तरीय संबंधित कृषि कार्यालय। कहां सम्पर्क करें- ▪️ ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक ▪️ पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी ▪️ उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी। ▪️ जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान। स्त्रोत:- Kisan Samadhan 👉 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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