कृषि वार्ताAgrostar
सब्सिडी पर 11 प्रकार के कृषि यंत्र!
👉🏻कृषि यंत्रों पर दिया जायेगा अनुदान Subsidy मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे गए हैं। कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों को दो भागों में रखा गया है। पहले भाग के कृषि यंत्रों के लिए जिले वार लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, जिनके विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरे तरह के कृषि यंत्रों को “माँग के अनुसार” रखा गया है अर्थात् किसानों के द्वारा किए गए आवेदनों के अनुसार इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए जाएँगे।
👉🏻इन कृषि यंत्रों के लिए जारी किए गए हैं अनुदान हेतु लक्ष्य:
⁕ विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड)
⁕ स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड)
⁕ पॉवर टिलर – 8 बी.एच.पी. से अधिक
⁕ श्रेडर / मल्चर
⁕ पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित)
⁕ रीपर कम बाइंडर
👉🏻कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान:
किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को कई प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा किसान वर्ग के अनुसार होती है, जो की 40 से 50 प्रतिशत तक है। राज्य में एक किसान को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानकारी किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर पर देख सकते हैं।
👉🏻कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
⁕ बैंक ड्राफ़्ट
⁕ आधार कार्ड की कॉपी
⁕ बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
⁕ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु)
⁕ बी-1 की प्रति
⁕ ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (ट्रेक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रेक्टर होना जरुरी है)।
👉🏻अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसान आवेदन कहाँ करें?
⁕ अपने ज़िले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचानलाय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं।
स्त्रोत:- Agrostar
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