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शेड नेट, सब्जी और मसाला फसलों पर 50% तक सब्सिडी!
योजना और सब्सिडीTractor Junction
शेड नेट, सब्जी और मसाला फसलों पर 50% तक सब्सिडी!
👉देश में फसलोत्पाद बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बागवानी फसलों पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए संरक्षित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नेट शेड हाउस निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए सरकार से अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ सब्जी और मसाला फसलों पर भी अनुदान की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से नेट शेड, सब्जी और मसाला फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान बागवानी मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के किसान भाई इस योजना में आवेदन कर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इन घटकों के लिए मांगे गए हैं आवेदन:- 👉मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एमआईएचडी के तहत बागवानी के जिन घटकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वे इस प्रकार से हैं- 👉संरक्षित खेती के लिए शेडनेट हाउस 👉मसाला क्षेत्र विस्तार के तहत विभिन्न मसालें 👉सब्जी क्षेत्र वितस्तार घटक के तहत संकर सब्जी और प्याज (रबी) 👉मधुमक्खी पालन के लिए छत्ते एवं पेटिका शेडनेट हाउस निर्माण के लिए कितना मिलता है अनुदान:- 👉शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सरकार की ओर से लगभग 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है यानि इन्हें कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी देय होती है। बता दें कि सब्सिडी का प्रावधान हर राज्य सरकार अलग-अलग तय करती है। मसाला फसलों पर कितना मिलता है अनुदान:- 👉बीज मसाला फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। वहीं जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यवसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो देय होगा। संकर संब्जी और रबी प्याज उत्पादन पर मिलने वाला अनुदान:- 👉संकर सब्जी रबी प्याज योजना के तहत आवेदक को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय होता है। सरकार ने योजना के तहत निर्धारित लागत 50 हजार तय की है। आवेदक को 20 हजार रुपए प्रति इकाई का अनुदान देय होता है। मधुमक्खी पालन पर कितना मिलता है अनुदान:- 👉मधुमक्खी पालन पर सरकार की ओर से 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इसमें किसानों को छत्ते और पेटिका के लिए अनुदान मुहैया कराया जाता है। वहीं बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन के लिए बैंक लोन और उस पर सरकारी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन:- 👉ऊपर दिए गए घटक के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त अलग-अलग योजनाओं के लिए जिलों का लक्ष्य तथा जिला का निर्धारण किया गया है। इसके लिए राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। शेडनेट के लिए इन जिलों के किसान कर सकेंगे आवेदन:- 👉शेडनेट हाउस के लिए राज्य के अलीराजपुर, धार, देवास, सागर, मंडल, टीकमगढ़, डिंडोरी एवं खरगौन जिले के किसान शेडनेट हाउस के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। शेड नेट के लिए 52 हजार वर्गमीटर का लक्ष्य दिया गया है इसके लिए सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। संकर सब्जी की खेती के लिए 40 जिलों के किसानों से मांगे आवेदन:- 👉संकर सब्जी की खेती के लिए राज्य सरकार ने राज्य के 40 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे है। इस योजना के लिए किसानों के लिए 1,938 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है। इसके लिए सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। रबी प्याज की खेती के लिए 15 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन:- 👉राज्य में रबी प्याज की खेती के लिए 15 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। 15 जिलों के सभी वर्गों के लिए कुल 204 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है। मसाला क्षेत्र के लिए 36 जिलों के किसान कर सकेंगे आवेदन:- 👉मसाला क्षेत्र विस्तार राज्य में मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए राज्य के 36 जिलों का चयन किया गया है। इन 36 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए 2131 इकाई का लक्ष्य जारी किए गए है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी वर्गों के किसान आवेदन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए इस जिले के किसान कर सकेंगे आवेदन:- 👉मधुमक्खी पालन (छत्ते एवं पेटिका) मध्य प्रदेश के नीमच जिले के किसान मधुमक्खी छत्ते पालन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 440 इकाई का लक्ष्य दिया गया है। पेटिका के लिए नीमच जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:- 👉उपरोक्त घटकों में सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार से हैं- 👉शेडनेट पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए किसान भाइयों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वे इस प्रकार से हैं- 👉किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र 👉स्थाई निवासी प्रमाण पत्र 👉लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज 👉आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर 👉बैंक पास बुक की कॉपी 👉आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो 👉क्षेत्र या खेत का नक्शा जहां पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना बनाई जानी है। 👉मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट 👉लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है। कैसे करें योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन:- 👉मसाला विस्तार, सब्जी विस्तार, संरक्षित खेती तथा मधुमक्खी पालन के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 18 नवंबर 2021 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। अधिक आवेदन होने पर लक्ष्य का 10 प्रतिशत अधिक स्वीकार किया जाएगा। दिए गए घटकों पर अनुदान हेतु आवेदन उधानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। किसान भाई आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कर सकते हैं। 👉उपरोक्त योजना के जिलानुसार लक्ष्य देखने के लिए लिंक- https://mpfsts.mp.gov.in/reports/UploadImage/file/MIDH%20746%2012_11_2021.pdf योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क:- 👉किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इसके लिए उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। स्त्रोत- Tractor Junction, 👉प्रिय किसान भाइयों गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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