योजना और सब्सिडीएग्रीकल्चर पोर्टल राजस्थान
राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन योजना का आज ही लाभ उठायें!
👉🏻 किसान भाइयों राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई पाइप लाइन योजना के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए दी गई जानकारी विस्तार पूर्वक पढें।
👉🏻 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन, एनएमओओपी।
राज्य के समस्त जिलों में सिंचाई जल की कुशलता एवं उपयोगिता को बढाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित है।
अनुदान:-
👉🏻 सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाईप के क्रय पर समस्त श्रेणी के कृषको को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रू. 35/- प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रू. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 15000/- जो भी आनुपातीक रुप से कम हो अनुदान देय होगा।
पात्रता:-
👉🏻 जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होगें। सामलाती कुंए पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग-2 अनुदान देय होगा।
👉🏻 कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया:-
कियोस्क के माध्यम से:-
👉🏻 कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
👉🏻 आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करवायेगा।
स्वयं द्वारा आवेदन:-
👉🏻 आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करेगा।
👉🏻 आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
👉🏻 आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज:- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है।
समय अवधि:-
👉🏻 कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 30 दिवस मे निस्तारण करना होगा।
लाभ प्राप्ति का स्त्रोत:-
👉🏻 जिला स्तरीय संबंधित कृषि कार्यालय।
कहां सम्पर्क करें:-
👉🏻 ग्राम पंचायत स्तर पर:- कृषि पर्यवेक्षक
👉🏻 पंचायत समिति स्तर पर:- सहायक कृषि अधिकारी
👉🏻 उप जिला स्तर पर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
👉🏻 जिला स्तर पर:- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।
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स्रोत:- एग्रीकल्चर पोर्टल राजस्थान,
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