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रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं मिली रकम? जोड़कर मिलेगा पूरा पैसा!
कृषि वार्ताZee Buisness
रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं मिली रकम? जोड़कर मिलेगा पूरा पैसा!
PM Kisan Samman Nidhi:- 👉🏻पीएम किसान सम्मान निधि के तहत योग्य किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 3 किस्त के जरिए 6000 रुपये सरकार ट्रांसफर करती है. इसक लिए किसानों को पहले आवेदन कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. बेनेफिशियरी का नाम स्टेट/UT गवर्नमेंट द्वारा पीएम किसान के पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर अपलोड किया जाता है. हालांकि ऐसा भी कई बार होता है कि पोर्टल पर नाम अपलोड होने के बाद भी पीएम किसान के तहत मिलने वाला पैसा किसानों के खाते में नहीं आ पाता है. हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हो. सवाल उठता है कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी किसी वजह से पिछली 1 या 2 किस्त आपके खाते में नहीं आई तो आगे क्या होगा. क्या आगे ये पैसे आपके खाते में अगली किस्त के साथ जोड़कर आएंगे या नहीं. तो अगली किस्त आने के पहले ऐसा क्या करें कि पिछली रकम भी आपके खाते में आने लगे। जोड़कर मिलेगा एक एक पैसा:- 👉🏻अगर आप पीएम किसान योजना के तहत सभी शर्तें पूरी करते हैं, लाभ लेने के पात्र हैं और पीएम किसान के पोर्टल पर आपका नाम अपलोड है तो टेंशन ना लें. हो सकता है कि आपके द्वारा दिए गए आवेदन में कहीं कोई कमी हो, जिसकी वजह से किस्त रुक जाती है. अगर आवेदन करते समय आपके नाम में कुछ गलती हो जाए, बैंक अकाउंट की गलत जानकारी दे दी हो, IFSC कोड, गांव का नाम या आपका एड्रेस गलत हो गया हो, तो भी ये किस्त रुक सकती है. हां आपको देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन में क्या गलती हुई है। कैसे सही करें गलती:- 👉🏻इसके लिए आधिकारिक आपको पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां फार्मर कार्नर पर क्लिक करने के बाद बेनेफिशियरी स्टेटस पर जाएं. वहां नए विंडो में आपको अपनी पूरी डिटेल के साथ आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर दिखेगा. यहां चेक करें कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है. अगर कुछ गलत है या कोई जरूरी डॉक्युमेंट अपलोड नहीं है तो यह काम पूरा करें. गलती सही होने के बाद से आपके खाते में रुकी हुई किस्त भी आने लगेगी। दूर करें कनफ्यूजन: किसे नहीं मिलता है लाभ:- अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले प्रोफेशनल्स को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों। 👉🏻राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे। 👉🏻अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा.किसान फैमिली में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा। स्रोत:- Zee Buisness, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍🏻 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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