कृषि वार्ताPM Modi Yojna
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पाएं 50000 रुपये!
👉आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना:-
👉मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिकतम ₹50000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य:-
👉इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी बेरोजगार नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सभी लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय नहीं स्थापित कर पाते हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कम लागत में उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसका इस्तेमाल लाभार्थी अपने उद्योग में कर सकेगा। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और सभी बेरोजगार नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
योजना की महत्वपूर्ण बातें:-
👉प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया जाएगा।
👉इस योजना के अंतर्गत तदनुसार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा तथा यह प्रयास किया जाएगा कि परियोजना लागत की अधिकतम राशि 50% से अधिक हो।
योजना की नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग होगी।
👉इस योजना के कार्य तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
👉इस योजना के अंतर्गत मंत्री परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लाभ तथा विशेषताएं:-
👉मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% प्रदान किया जाएगा तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए परियोजना लागत का 50% प्रदान किया जाएगा।
👉इस योजना के लाभार्थी केश शिल्पी, स्ट्रीट वेंडर, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार आदि है।
योजना के लिए पात्रता:-
👉आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
👉आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
👉यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहा है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
👉आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक या फिर वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-
👉आधार कार्ड बैंक
👉पासबुक की फोटो कॉपी
👉निवास प्रमाण पत्र
👉जाति प्रमाण पत्र
👉वोटर आईडी कार्ड
👉राशन कार्ड
👉आयु का प्रमाण
👉पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
👉मोबाइल नंबर
Contact Information:-
👉हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर इनमें लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।
👉Helpline Number- 07556720200/07556720203
👉Email Id- support.msme@mponline.com
स्रोत:- PM Modi Yojna,
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