योजना और सब्सिडीAgrostar
मिल रहा 95% का अनुदान
👉ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस अनुदान देश में प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट बीमारियों से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। किसानों को होने वाले इस नुकसान से फसलों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे में सरकार विभिन्न उपज की उपलब्धता साल भर कराने एवं प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस पर किसानों को भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।
👉इस तकनीक से गैर-मौसमी फसलें उगाने में भी मदद मिलती है, जिनका बाजार में किसान को अच्छा मूल्य मिलता है। ग्रीन हाउस संरचना से वर्षा जल को संचित कर ड्रिप संयंत्र से सिंचाई की जाती है। इस खेती का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इस प्रकार की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। किसान ग्रीन हाउस अथवा शेड नेट हाउस पर सब्सिडी के लिए कहाँ आवेदन करें?
👉इस सम्बंध में उद्यान निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में किसान ग्रीन हाउस अथवा शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को आवश्यक दस्तावेज में जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, मिट्टी व पानी की जाँच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन, सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को अनुदान हेतु संबधिंत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
👉ग्रीन हाउस एवं शेडनैट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। तथा प्रदेश के समस्त लघु, सीमांत कृषकों को 95 प्रतिशत तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
👉स्रोत:- Agrostar
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