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बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस योजना में करें निवेश, उच्च शिक्षा व शादी में मिलेगी मदद!
कृषि वार्ताJagran
बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस योजना में करें निवेश, उच्च शिक्षा व शादी में मिलेगी मदद!
👉🏻एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर डालते हैं कि हमें कम उम्र से ही यानी नौकरी की शुरुआत के साथ ही बचत और निवेश की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। यह बचत हमें हमारे बड़े खर्चों में मदद करती है। सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की एक योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम है- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)। यह योजना बेटियों के लिए है। इस योजना में अभिभावक अपनी 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर यह खाता खुलवाया जा सका है। इस योजना में निवेश कर अभिभावक अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी में होने वाले खर्च की रकम जुटा सकते हैं। ब्याज दर टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, सरकार हर तिमाही की शुरुआत में इस स्कीम के लिए ब्याज दर तय करती है। इस योजना पर मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसद है। यह चक्रवृद्धि सालाना ब्याज दर है। जैन के मुताबिक, इस योजना में ब्याज दर हर तिमाही के लिए सरकार द्वारा तय की जाती है। अगर कोई व्यक्ति बेटी की कम उम्र रहते इस स्कीम में निवेश शुरू कर देता है, तो वह 15 साल तक इस योजना में निवेश कर सकता है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के लिए यह खाता खुलवाया जा सकता है। निवेश की राशि 👉🏻भारतीय डाक की वेबसाइट के अनुसार, न्यूनतम 250 रुपये की राशि से यह खाता खुलवाया जा सकता है। बकौल जैन कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में एक साल में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। इस फंड में एक साल में कितनी भी बार रुपये जमा किए जा सकते हैं, बशर्ते की एक वित्त वर्ष में कुल जमा राशि 1.5 लाख रुपये से ज्यादा ना हो। इस अकाउंट में राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करायी जा सकती है। खाता खुलने के अधिकतम 15 साल पूरे होने तक खाते में राशि जमा करायी जा सकती है। हर वित्त वर्ष के आखिर में अकाउंट में ब्याज जमा होगा। इस योजना में मिला ब्याज टैक्स फ्री होता है। आयकर छूट 👉🏻बेटी के 10वीं कक्षा पास करने या 18 साल के होने पर आप आंशिक निकासी कर सकते हैं। इस योजना में कुल 15 साल तक निवेश करना होता है। वहीं, मेच्योरिटी की अवधि 21 साल की होती है। SSY में हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। कोई भी पैरेंट इस स्कीम में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस स्कीम के तहत ब्याज से होने वाली आय और मेच्योरिटी की राशि पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। 👉🏻खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- जागरण, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक👍करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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