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बिना अनुमति अवैध बीटी बैंगन की खेती
कृषि वार्ताएग्रोवन
बिना अनुमति अवैध बीटी बैंगन की खेती
नई दिल्ली। देश में बीटी फसलों की खेती के लिए अनुमति नहीं है। हरियाणा में एक किसान के खेत में बीटी बैंगन का पौधा पाया गया है। केंद्र सरकार की प्रयोगशाला की जांच में, यह साबित हो गया है कि किसान के बैंगन की फसल में कीट नियंत्रण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया की गई है। जीएम-फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता इस मामले को जेनेटिक इंजीनियरिंग कंजम्पशन कमेटी (GEAC) और हरियाणा सरकार के सामने लाए हैं। हरियाणा में बीटी बैंगन की खेती करना अवैध है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। हरियाणा सरकार ने जीएम-फ्री इंडिया संगठन को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।
हरियाणा में जिन किसानों के खेत में बीटी बैंगन हैं उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से इनकी पौध खरीदी है। एक जीएम-फ्री इंडिया के कार्यकर्ता के अनुसार, हरियाणा और पंजाब राज्य में बीटी बैंगन के बीज और रोपाई उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा तंत्र है। स्रोत - एग्रोवन, 13 मई 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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