योजना और सब्सिडीAgrostar
बिजली कनेक्शन पर 50%की छूट!
⚡सिंचाई के महत्व को देखते हुए सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन देने के लिए “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” शुरू की है। योजना के तहत किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन के लिए लागत की मात्र आधी राशि ही देनी होगी।
⚡क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में 3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी की 11 के.वी. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं। योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 50 प्रतिशत कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा।
⚡कार्य एवं सामग्री की व्यवस्था विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी।
⚡जिस पर आने वाले खर्च का 50 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार/ बिजली वितरण कंपनी देगी।
⚡50 फ़ीसदी का खर्च किसानों को देना होगा।
⚡पम्प कनेक्शन के लिए जरुरी लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी बिजली वितरण कंपनी करेगी।
⚡कृषकों के समूह यदि आवेदन करते हैं तो समूह के सदस्यों द्वारा समानुपातिक रूप से खर्च उठाना पड़ेगा।
⚡किसानों को केवल 50 फीसदी राशि भरना पड़ेगी।
⚡स्त्रोत:- AgroStar
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