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बदल गयी खाद, बीज के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया!
कृषी वार्ताAgrostar
बदल गयी खाद, बीज के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया!
👉🏻अगर आप खाद, बीज व कीटनाशक की दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरुरी है कि कृषि विभाग अब कालाबाजारी और मिलावट रोकने को लेकर काफी ज्यादा सतर्क और सख्त हो गया। 👉🏻अब लाइसेंसधारियों को भी विभाग की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है. अगर आप भी लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन आवेदन पर डीलर्स को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. तो आइये जानते हैं कैसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन.... खाद, बीज विक्रेता के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया - - सबसे पहले कृषि विभाग के DBT Portal पर जाकर अपना आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करें। - उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट पर एप्लीकेशन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरना होगा और अपने सभी जरूरी कागजात को भी स्कैन कर के अपलोड करना होगा। - फिर आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें। - फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं। - उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को विभाग द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। कालाबाजारी और मिलावट करने वाले पर होगी कार्रवाई - 👉🏻बांका जिले के कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव रंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि डीलर्स को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक आपूर्ति मामले में जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है. अगर कोई भी डीलर निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत पर बिक्री करते हुए पकड़ा गया, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्त्रोत:- AgroStar 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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