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फव्वारा सिंचाई एवं मोबाइल रेनगन योजना का आज ही लाभ उठाये, जाने पूरी प्रक्रिया!
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फव्वारा सिंचाई एवं मोबाइल रेनगन योजना का आज ही लाभ उठाये, जाने पूरी प्रक्रिया!
किसान भाइयों आज के कृषि ज्ञान में हम फव्‍वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन योजना की पूरी जानकारी जानेंगे। राष्‍ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन दलहन, गेंहू एवं एनएमओओपी। जल के समुचित‍‍ उपयोग हेतु फव्‍वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुदान:- अ-फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूँ - फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 10000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, अनुदान देय है। राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत क्षेत्र कृषक श्रेणी देय अनुदान प्रतिशत में 19600/- प्रति हैक्टेयर डीपीएपी / डीडीपी लघु / सीमान्त 60 अन्य 45 नोन डीपीएपी / नोन डीडीपी लघु / सीमान्त अन्य 45 35 ब- मोबाईल रेनगन का उपयोग विशाल क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। अनाज एवं दलहनी फसलों की सिंचाई के लिए मोबाईल रेनगन कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 15000/- प्रति इकाई जो भी कम हो, अनुदान देय है। पात्रता :- योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे। फव्‍वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन पर पुन: 10 वर्षो उपरान्‍त लाभान्वित किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया :- कियोस्‍क के माध्‍यम से :- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा। आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा। स्‍वयं द्वारा आवेदन: – आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज:- आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) समय अवधि :- कार्य पूर्ण होने के उपरान्‍त 30 दिवस मे निस्‍तारण करना होगा। लाभ प्राप्ति का स्‍त्रोत :- जिला स्‍तरीय संबंधित कृषि कार्यालय। कहां सम्पर्क करें :- ग्राम पंचायत स्तर पर:- कृषि पर्यवेक्षक पंचायत समिति स्तर पर:- सहायक कृषि अधिकारी उप जिला स्तर पर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी। जिला स्तर पर:- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान। 👉🏻 खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी क्लिक करें। स्रोत:- रोजगार समाचार,  👉🏻 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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