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प्राकृतिक आपदा भरपाई के नियम मे हुआ बदलाव
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प्राकृतिक आपदा भरपाई के नियम मे हुआ बदलाव
👉16 अप्रैल 2023 राजस्थान में प्राकृतिक आपदा में किसानों को मात्र 2 हेक्टेयर तक की भरपाई का नियम बदलकर बढ़ाई जाए सीमा – मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी नए नियमों में एसडीआरएफ से किसानों को फसल खराबे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाली राशि के साथ समायोजन को समाप्त करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इससे किसानों को फसल खराबे के लिए त्वरित सहायता नहीं मिल पा रही है। 👉प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को आपदाओं के दौरान मिलने वाली बीमित राशि की गणना करना एक जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया है। इससे एसडीआरएफ सहायता देने में विलम्ब होता है, जबकि किसानों को फसल खराबे के तुरंत बाद अगली फसल के लिए रकम जुटानी होती है। श्री गहलोत ने लिखा कि समायोजन के नियम से पहले एसडीआरएफ के तहत किसानों को त्वरित रूप से आर्थिक सहायता दी जा सकती थी। 👉नए नियम से किसानों को समय पर सहायता न मिलने से एसडीआरएफ का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। अत: नए नियमों को विलोपित कर एसडीआरएफ के तहत मिलने वाली सहायता को एक तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। साथ ही श्री गहलोत ने पत्र में लिखा कि नए नियम में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ में किसानों को फसल खराबे से मिलने वाली राहत को मात्र 2 हेक्टेयर की जोत तक सीमित किया गया है। 👉राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में किसानों की औसत जोत का आकार इससे बड़ा होने के कारण फसल खराबे के लिए उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रधानमंत्री जी से किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ में सहायता प्रदान करने के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा में वृद्धि करने का आग्रह किया है। 👉स्रोत:-AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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