AgroStar
सभी फसलें
कृषि ज्ञान
कृषि चर्चा
अॅग्री दुकान
पीएम- किसान सम्मान निधि स्कीम: 5 फीसदी लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, ये है कारण!
कृषि वार्तान्यूज18
पीएम- किसान सम्मान निधि स्कीम: 5 फीसदी लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, ये है कारण!
नई दिल्ली. मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में पारदर्शिता बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है। गलत लोगों के अकाउंट में गया पैसा भी वापस लिया जा रहा है। सबकुछ साफ-सुथरा हो इसके लिए एक और इंतजाम किया गया है। अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसा ले रहे हैं तो फिर सावधान हो जाईए। या तो आप 5 फीसदी फिजिकल वेरिफिकेशन में फंसेंगे या फिर देर सबेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए। वेरीफिकेशन के लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम है। मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में इस स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें। अगर आवश्यक महसूस किया जाता है तो बाहरी एजेंसी भी इस काम में शामिल हो सकती है। केवल उन्हीं लोगों का सत्यापन किया जाएगा जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सरकार ने इतने लोगों से वापस लिया है पैसा 2019 में दिसंबर तक सरकार आठ राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले चुकी है। क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम एवं उनके दिए गए कागजात मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए स्कीम के तहत पैसा लेन-देन (ट्रांजेक्‍शन) की प्रक्रिया को संशोधित करके अब और कठिन किया गया है। वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि इस प्रकार की घटना फिर न हो। वैरिफिकेशन कैसे होगा? लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा। गड़बड़ी पर ऐसे वापस लिया जाता है पैसा केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखकर कह चुका है कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा कैसे वापस होगा। योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक इतनी बड़ी योजना है तो गड़बड़ी की संभावना बनी ही रहती है। अगर अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से वापस लिया जाएगा। बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे। राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/ में जमा कराएंगी। अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाया जाएगा। जानिए, किसे नहीं मिलेगा लाभ (1) भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद को पैसा नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती करते हों। (2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं। (3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। (4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे। स्रोत:- न्यूज़ 18, 5 जुलाई 2020 _x000D_ प्रिय किसान भाइयों दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें।
56
1