कृषि वार्ताAgrostar
पीएम किसान पेंशन के लिए किसान कैसे करें अप्लाई!
👉नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का एग्रोस्टार के कृषि लेख में,60 साल की उम्र होते ही किसान को कम से कम हर महीने 3000 रुपये की गारंटीड पेंशन दी जाती है. अगर किसान की मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी (पति भी अगर महिला किसान हो) को पेंशन का 50 फीसद पैसा फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है.
👉पीएम किसान पेंशन के लिए अप्लाई:-
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा.
योजना में अपना नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड और आईएफएससी कोड के साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट भी देना होगा. बैंक अकाउंट के लिए बैंक पासबुक या चेक की कॉपी, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी होती है.
खाता खुलने के बाद शुरुआती योगदान विलेज लेवल आंत्रप्रेन्योर (वीएलई) के पास कैश में जमा कराना होगा.
वीएलई आधार नंबर, लाभार्थी का नाम और आधार पर छापे गए डेट ऑफ बर्थ को वेरिफाई करेगा.
वीएलई बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी के नाम के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करेगा.
👉रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाभार्थी की उम्र के हिसाब से सिस्टम मंथली पेमेंट का हिसाब बता देगा.
खाता खुलने के बाद पहली किस्त कैश में वीएलई के पास जमा करानी होगी.
डेबिट मैंडेट फॉर्म सिस्टम से प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा जिस पर लाभार्थी को दस्तखत करना होगा. वीएलई इस फॉर्म को स्कैन करेगा और उसे सिस्टम पर अपलोड कर देगा.
इसी के साथ एक यूनीक किसान पेंशन अकाउंट नंबर या केपैन जनरेट होगा और किसान कार्ड प्रिंट होकर मिल जाएगा.
👉किसान पेंशन स्कीम का फायदा:-
पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी को मैच्योरिटी पर 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है. पेंशन की इस राशि से किसान अपने रोजमर्रा के खर्च को चला सकता है.
लाभार्थी किसान जब तक 60 साल की उम्र का न हो जाए, तब तक उसे 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक हर महीने खाते में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा कराना होता है.
लाभार्थी किसान ज्योंहि 60 साल का हो जाता है, उसे पेंशन पाने के लिए क्लेम जमा करना होता है. इसके बाद किसान के खाते में हर महीने एक निर्धारित राशि जमा होने लगती है.
👉स्त्रोत:-Agrostar
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