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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना: ट्रैक्टर खरीद पर पाएं 50% तक सब्सिडी!
योजना और सब्सिडीTractor Junction
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना: ट्रैक्टर खरीद पर पाएं 50% तक सब्सिडी!
👉🏻भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के ग्रामीण इलाकों की आधी से ज्यादा कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती में काम कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सभी उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक्टर को माना जाता है। ट्रैक्टर से खेती का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर हर किसान की जरूरत बन गया है। बड़े और प्रगतिशील किसान तो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम होते हैं लेकिन छोटे किसान इसे नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए ही सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत समय-समय पर जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएं जाते हैं। कई राज्य भी देते हैं सब्सिडी पर ट्रैक्टर:- 👉🏻कई राज्यों की ओर से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं। राज्य अपने नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी पर ट्रैक्टर देते हैं। ये सब्सिडी 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक होती है। मध्यप्रदेश सरकार की ई-कृषि यंत्र अनुदान के तहत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में किसानों को टै्रक्टर पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। इसमें महिला किसानों को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता व शर्तें:- 👉🏻पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो। 👉🏻इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। 👉🏻एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। 👉🏻इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। 👉🏻इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। 👉🏻यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:- 👉🏻आवेदक का आधार कार्ड। 👉🏻जमीन के कागजात। 👉🏻आवेदक का पहचान प्रमाण व मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस। 👉🏻आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक। 👉🏻आवेदक मोबाइल नंबर। 👉🏻आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। कैसे करें इस योजना में आवेदन:- 👉🏻पीएम किसान योजना का लाभ देश के सभी किसानों को दिया जाता है। लाभार्थी को अपने राज्य की योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के तहत किसानों को नए टै्रक्टर और उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनकेे खातों में पहुंचाई जाती है। किसान इसके लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को नजदीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी डिजिटल सेवा (https://digitalseva.csc.gov.in/) के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्रोत:- Tractor Junction, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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