AgroStar
सभी फसलें
कृषि ज्ञान
कृषि चर्चा
अॅग्री दुकान
पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं ग्रीन हॉउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें!
कृषि वार्ताKisan Farming
पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं ग्रीन हॉउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें!
ग्रीन हॉउस, पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान हेतु आवेदन:- 👉जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर साफ तरीके से देखा जा सकता है | हर सीजन में कोई न कोई फसल पर प्राकृतिक आपदा का शिकार बन रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है | इसके अतिरिक्त कई बागवानी फसलों का उत्पादन सभी जगह की जलवायु में नहीं किया जा सकता है | इन सभी परिस्थितयों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है | 👉संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है | इन घटकों के तहत अलग-अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं | इन सभी योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी | राज्य के किसान सब्सिडी पर खेती के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं | योजना के तहत किसानों को क्या दिया जा रहा है ? 👉मध्य प्रदेश के किसान संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान इन सभी में से किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | यह इस प्रकार है :- 👉शेड नेट हॉउस – ट्यूब्लर स्ट्रक्चर 👉उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाली हॉउस / शेडनेट हॉउस 👉प्लास्टिक मल्चिंग 👉ग्रीन हॉउस ढांचा (ट्यूब्लर स्ट्रक्चर) – 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक 👉क्राईसंथेमम, गुलाब और लिली की खेती – पाली हाउस / शेडनेट हॉउस हितग्राही को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ? 👉राज्य में सभी वर्ग के किसानों को “सरंक्षित खेती योजना” के तहत पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती आदि घटकों पर लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है | किसान कब कर सकते हैं आवेदन ? 👉ऊपर दिये गये सभी प्रकार के घटकों के लिए आवेदन 22 जून 2021 से शुरू हो किये जा रहे हैं | इसके किसान 22 जून के दिन में 11:00 बजे से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं | वहीँ कुछ जिलों (कटनी, बालाघाट एवं शिवपुरी) जिलों के किसान 21 जून के दिन शेडनेट हाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं | उपरोक्त दर्शाए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा | अभी किन जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किये गए हैं ? 👉मध्य प्रदेश में संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन मांगे गये हैं | योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन कर सकते हैं | यह जिले इस प्रकार है :- खरगौन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, देवास, बलाघाट, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अनुपपुर, कटनी | हितग्राही की पात्रता क्या है ? 👉मध्यप्रदेश के 13 जिलों के कसन संरक्षित खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाएं हैं जो इस प्रकार है :- 👉कृषक व्यस्क एवं भूस्वामी होना आवश्यक है | 👉कृषक के पास निश्चित सिंचाई स्रोत एवं साधन उपलब्ध होना चाहिए | 👉कृषक के नाम का प्रस्ताव / अनुमोदन ग्राम सभा / जनपद / जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त किया जावेगा | 👉कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी | 👉बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी | 👉योजना के तहत एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा | कहाँ से आवेदन कर सकते हैं ? 👉राज्य के 12 जिलों के किसान 22 जून 2021 को दिन में 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए | आधार कार्ड फोटो खसरा नम्बर बी1/ बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर) सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें ? दी गई सभी सामग्री के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | स्रोत:- Kisan Samadhan, 👉 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
6
0
अन्य लेख