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नियम पालन न करने पर होगा जुर्माना!
👉आज के समय में पैन कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो चुका है। पैन कार्ड आज बहुत ही आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। बहुत से कार्य ऐसे भी हैं। जो बिना पैन कार्ड के नहीं होते हैं। अतः अब सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए कुछ आवश्यक नियम निर्धारित किये हैं। जिनको जान लेना आपके लिए बहुत जरुरी है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें की सरकार ने बजट 2019 के पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। जिनमें से 4 नियम ऐसे हैं जिनका पालन आपको करना ही है।
1.आधार कार्ड से लिंक हो पैन कार्ड:-
सरकार ने कहा है की पैन कार्ड तथा आधार कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए। ऐसा न होने पर आपको धारा 139 एए (2) के तहत जुर्माना तथा कार्यवाई का प्रावधान रखा गया है।
2 .प्रोफेशनल का TDS काटना:-
यदि आप प्रोफेशनल कांट्रेक्टर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट या किसी और पेशेवर व्यक्ति से अपना काम कराते हैं तो पेमेंट करने से पहले इस नियम के अनुसार उनका TDS अवश्य काट लोगे। मौजूदा समय में इसका प्रावधान नहीं किया गया है।
3.ट्रांजेक्शन करते समय पैन का यूज न करें:-
कई लोग विदेशी करेंसी में खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसी स्थिति में वे पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन लोगों के कारन धारा 139 ए (1) में नया कालेज जोड़ने का प्रावधान किया गया है ताकी इन लोगों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही 5 लाख से अधिक की ट्रांजेक्शन पर अपना पैन कार्ड लगाना अब अनिवार्य कर दिया है।
4 .पैन तथा आधार कार्ड की इंटरचेंजेबिलिटी:-
पहले आयकर को दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक था। लेकिन केंद्रीय बजट में इसका प्रस्ताव रखते हुए बताया की पैन कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड के जरिये भी ITR को भरा जा सकता है। जिसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है।
👉स्त्रोत:-Agrostar
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