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नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी!
कृषि वार्ताTractor Junction
नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी!
ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने की आवश्यक पात्रता / शर्तें:- 👉ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें इस प्रकार से हैं- 👉ट्रैक्टर योजना बहुत छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। 👉किसान को एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है। 👉किसान ने पिछले 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा होना चाहिए। 👉किसानों के नाम जमीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। आवेदन करने वाले किसान नाम से खेती की जमीन के कागज होने चाहिए। 👉वे किसान जो पहले से ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा चुके हैं, वे फिर से इसका लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं। 👉एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही ट्रैक्टर के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। 👉वही किसान इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आवेदन के पहले 7 वर्षों के तक केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी इस प्रकार की योजना का का लाभ नहीं लिया हो। किस तरह किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान:- 👉पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पंजीकरण के समय प्रदान की गई सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसानों के पास ट्रैक्टर का ब्रांड चुनने का विकल्प भी होगा। यूपी में किसानों को ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी:- 👉यूपी सरकार की ओर से किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी:- 👉उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर (20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर), 8 हार्सपावर से कम के पावर टिलर और 8 हार्सपावर से बड़े पावर टिलर पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच)-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। इसके तहत 20 एचपी तक ट्रैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन:- 👉यूपी में किसान को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट Up https://www.upagriculture.com/ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:- 👉ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों को चाहिए कि आवेदन के समय इन दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि फार्म भरने में कोई परेशानी नहीं हो। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं- 👉किसान के नाम के जमीन के कागजात 👉आवेदक के बैंक अकाउंट की पासबुक 👉आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर 👉किसान का पासपोर्ट साइज फोटो 👉आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) राज्य के उपलब्ध लिंक- 👉उत्तर प्रदेश:- https://www.upagriculture.com स्रोत:- Tractor Junction, 👉 प्रिय किसान भाइयों दी गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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