कृषि वार्ताAgrostar
ड्रोन खरीदने पर सरकार दे रही है 40 से 75% तक की सब्सिडी!
👉किसानों के हित के लिए सरकार की तरफ से ड्रोन योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से मात्र सात से नौ मिनट में एक एकड़ (0.40 हेक्टेयर) खेत में दवा का छिड़काव किया जा सकता है. इससे किसानों के वक्त और श्रम दोनों की बचत होगी. सरकार की तरफ से किसान ड्रोन की खरीद पर 75 फीसदी तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
👉5 लाख रुपये की दी जाएगी सब्सिडी-
कृषि मंत्रालय की तरफ से हाल ही में की घोषणा में कहा गया कि किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एससी-एसटी, छोटे और सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके साथ ही अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सरकार किसानों की सुविधा, लागत कम करने और आय बढ़ाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।
👉किसान उत्पादक संगठनों को मिलेगी 75% सब्सिडी-
कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र के किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ता बनाने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र को 100 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को किसानों के खेतों पर दवा के छिड़काव के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
👉कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलेगा ड्रोन-
सरकार की तरफ से लगभग दस लाख रुपये लागत वाले ड्रोन को कृषि विज्ञान केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा किसान, कृषक उत्पादक समूह, महिलाएं या किसान महिला समूह स्टार्टअप के लिए भी इसे अपना सकेंगे. अन्य व्यक्ति भी अगर इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहे, तो उसे सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।
👉ड्रोन चलाने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग-
सरकार के द्वारा किसानों को ड्रोन के चलाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि महाविद्यालयों में निःशुल्क प्रशिषण दिया जाएगा।
👉ड्रोन योजना की शर्तें -
– ऐसी जगह जहां हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर हो, वहां अनुमति जरूरी।
– ग्रीन जोन के क्षेत्र में दवाई छिड़काव नहीं कर सकेंगे।
– रहवासी क्षेत्र के आसपास खेत होने पर भी अनुमति जरूरी।
– खराब मौसम या तेज हवा में नहीं उड़ा सकेंगे।
स्त्रोत: Agrostar,
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