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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बदले नियम!
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बदले नियम!
👉ड्राइविंग लाइसेन्स बनवना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने के नियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लाइसेंस बनवाने की की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इससे लोगों को पहले की तरह परेशानी नहीं होगी। 👉ड्राइविंग स्कूल जाकर लेनी होगी ट्रेनिंग : केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब एप्लीकेंट्स को RTO में टेस्ट का लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहीं टेस्ट को पास करने पर स्कूल की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस बनेगा। 👉परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ दिशा-निर्देश और शर्तें भी हैं. ट्रेनिंग स्कूल के पास दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। वहीं बस आदि माल वाहनों के लिए दो एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। 👉ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनर कब पास न्यूनतम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव हो, वहीं 12 पास होने के साथ-साथ ट्रैफिक नियकम से अच्छी परिचित होना चाहिए। 👉इसके लिए शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित है। हल्के मोटर वाहन सीखने की अवधि 4 हफ्ते होगी। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनो होंगे। स्रोत:-Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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