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ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए जल्द करें आवेदन!
योजना और सब्सिडीkrishi jagran
ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए जल्द करें आवेदन!
👉🏻आज ट्रैक्टर हर किसान की जरूरत बन चुका है, इसलिए आधुनिक समय में खेती के कार्यों के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है. इसकी मदद से खेती-किसानी के कार्य करना बहुत आसान हो गया है. इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। 👉🏻इसी के मद्देनजर कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती हैं. इसी कड़ी में यूपी में ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी योजना चलाई जा रही है. दरअसल, यूपी के किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है वहीं, झारखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं. खास बात यह है कि सब्सिडी पर ट्रैक्टर के लाभ के लिए महिला किसान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। 👉🏻यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन अगर आप यूपी के किसान हैं और सब्सिडी पर ट्रैक्टर (Tractor Subsidy) खरीदना चाहते हैं, तो आपको जल्द ही आवेदन करना होगा. बता दें कि किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर 2021 तक आवेदन करना है. इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी दी है कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. निर्धारित मानकों के अनुरूप सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। 👉🏻30 प्रतिशत मिलेगी यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी? आपको बता दें कि राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने (Tractor Subsidy) के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. इस सब्सिडी का लाभ उद्यान विभाग द्वारा मुहैया कराया जा रहा हैं। 👉🏻इसके तहत 20 एचपी तक के ट्रैक्टर की खरीद के लिए सामान्य किसानों को 75 हजार रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान है. इसके अलावा, कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इसके तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए 45 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती हैं। 👉🏻यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्रता - आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र होंगे. 👉🏻यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी हेतु आवश्यक नियम/शर्ते - इस योजना का लाभ लेने के लिए खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है. इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता हैं। वही किसान लाभ ले सकते हैं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में ट्रैक्टर ना खरीदा हो। किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। 👉🏻ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी - * ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज 1.आधार कार्ड 2.कृषि भूमि के दस्तावेज 3.बैंक अकाउंट की पासबुक 4.मोबाइल नंबर 5.पासपोर्ट साइज फोटो 👉🏻यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया - अगर यूपी के किसान सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://www.upagriculture.com/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है. इसके साथ ही साक्ष्य देना होगा कि आप जो कृषि यंत्र खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि किसान को सब्सिडी की राशि कृषि यंत्र खरीद लेने के बाद मिलती है. यानि किसानों को पहले पूरी राशि का भुगतान करना होता है. अगर किसान भाई इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। स्रोत:- कृषि जागरण, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक👍करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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