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ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी!
👉🏻उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को 20 एचपी के टै्रक्टर पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत मध्य प्रदेश के सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 75,000 रुपए प्रति इकाई दिया जाता है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि एक लाख रुपए प्रति इकाई प्रदान किया जाता है।
👉🏻इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन
पिछले वर्ष के शेष ट्रैक्टर का लक्ष्य 40 जिलों के लिए जारी किया गया हैं। जारी किए गए लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के 40 जिलों अलीराजपुर, अशोकनगर, आगर, इंदौर, आगर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाडा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शाजापुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिहोर, सीधी, हरदा, होशंगाबाद के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं वर्ष 2022-23 के सामान्य वर्ग का ट्रैक्टर 9 जिलों के किसानों को दिया जाएगा। यह 9 जिले ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना, छिंदवाडा, बैतूल, अलीराजपुर, खरगौन हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों को वर्ष 2022-23 में 8 जिलों को 10 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ये जिले झाबुआ, खंडवा, मंडला, डिंडोरी, छिदवाडा, बैतूल, धार, अलीराजपुर, खरगौन, रतलाम हैं।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
◾आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
◾आवेदन करने वाले किसान का फोटो
◾खेत के कागजात जिसमें खसरा नंबर/बी-1/पट्टे की प्रति
◾बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
◾किसान का जाति प्रमाण-पत्र
◾किसान का निवास प्रमाण-पत्र
👉🏻ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए किसान कब और कहां करें आवेदन:-
ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध 25 अगस्त 2022 सुबह 10 बजे से लेकर 5 सितंबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता हैं। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।
स्त्रोत:- Agrostar
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