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जानें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के फायदे, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया!
कृषि वार्ताOnline Gyan Point
जानें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के फायदे, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया!
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021:- 👉🏻जैसा की आप सभी जानते है, की खेती करने के दौरान किसानों को कई गंभीर चोटें भी लग जाती है, और कई बहुत गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 👉🏻यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, और आप एक किसान हो, तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों के लिए एक योजना संचालित की है जिसका नाम है उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना! उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना:- 👉🏻राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2021-22 का बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए 600 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु खेती करने के दौरान हो जाती है तो सरकार द्वारा उनके परिजनों को 5 लाख रूपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा एवं दुर्घटना में 60 फ़ीसदी से अधिक दिव्यांगता होने पर किसान को अधिकतम 2 लाख रूपए मिलेंगे। अगर इन कारणों में से दुर्घटनाग्रस्त या मृत्यु हो जाती है तो शामिल हो सकते है यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में:- 👉🏻आग लगने, बाढ़ में डूबने, करंट और बिजली गिरने से दुर्घटना का शिकार होता है तो वह इस योजना का लाभ उठा पायेगा। 👉🏻अगर किसान की मौत का कारन किसी जंगली जानवर के हमले से होता है तो इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। 👉🏻किसी आतंकवादी हमले से किसान की हत्या या उसके साथ को लूट पात अथवा डकैती हो जाती है तो इस योजना का लाभ ले सकेगा। 👉🏻किसी भी कारणवश समुद्र, मड़ई या कुए में डूबने से किसान की मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। 👉🏻अन्य कारणों में जैसे सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, आंधी तूफ़ान और पेड़ गिरने के दौरान मृत्यु होती है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। 👉🏻मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभ:- 1. इस योजना के तहत यदि किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु होती है तो उसके पारिवारिक जनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। 2. यदि किसान खेती करने के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होता है तो उन्हें 2 लाख रूपए दिए जायगे। 3. इस योजना का लाभ तकरीबन प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मिलेगा। 4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 5. 14 सितम्बर 2019 के बाद हुए दुर्घटना के शिकार किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 👉🏻नोट:- यदि कोई किसान पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसे कम ही राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यूपी मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना की पात्रता:- 1. किसान उत्तर प्रदेश जिले का ही रहने वाला हो। 2. इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक के किसान पात्र होंगे। 3. यदि किसान की खेती के दौरान मृत्यु होती है तो मुआवजा का पैसा उसकी पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। 4. इस योजना में वो किसान भी शामिल होंगे जिनकी स्वयं की कोई भूमि नहीं है तथा वे किसी और की भूमि में खेती करते है, यदि उनकी खेती के दौरान वही पर मृत्यु होती है, या शरीर का कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:- 1. आधार कार्ड 2. मतदाता पहचान पत्र 3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. आयु प्रमाण पत्र 5. राशन कार्ड 6. बैंक पासबुक 7. राशन कार्ड 8. मृत्यु प्रमाणपत्र 9. विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री कृषक योजना में आवेदन कैसे करें:- 👉🏻इस योजना के लिए अभी कोई ऑनलाइन पोर्टल लांच नहीं किया गया है इसलिए इसमें आवेदन ऑफलाइन ही करना होगा। किसान या किसान के परिवार को आवेदन करने के लिए जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखकर देना होगा जिसमे घटना का पूरा विवरण होना चाहिए। 👉🏻जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूरी जांच पड़ताल होने के बाद मुआवजा राशि पीड़ित या पीड़ित के परिवार को दे दी जायेगी। 👉🏻खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:-Online Gyan Point, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक👍करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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