योजना और सब्सिडीमाय टेक्निकल वॉइस
ग्रामीण भण्डारण योजना में मिल रही 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन!
ग्रामीण भण्डारण योजना एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण और नवीनीकरण की दिशा में काम करती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण गोदामों द्वारा भी उठाया जा सकता है जो विभिन्न फूड पार्कों में स्थित हैं। सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें।
ग्रामीण भण्डारण योजना ऑनलाइन आवेदन करें:-
👉भारत की केंद्र सरकार ने ग्रामीण गोदाम गोदाम सब्सिडी योजना शुरू की, इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य गोदामों के निर्माण और नवीनीकरण पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा संचालित है। ग्रामीण भण्डारण योजना से संबंधित सभी जानकारी हम इस लेख के माध्यम से यहां साझा कर रहे हैं। आवेदक इस पृष्ठ को आधिकारिक वेबसाइट के साथ देख सकते हैं।
लाभार्थी:-
👉किसान / किसान समूह / उत्पादक समूह
👉स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
👉सहकारी संस्थाएं
👉गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
👉साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्में
👉गैर-नगरपालिका स्थानीय निकाय
👉कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी)
👉कंपनियां और निगम
👉पूरे देश में विपणन बोर्ड और कृषि प्रसंस्करण निगम
👉फेडरेशन
👉सबसे पहले, आवेदकों को इंटरनेट की मदद से आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाना होगा।
👉आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “अब आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
👉इसके बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
👉इस फॉर्म में आवश्यक विवरण ध्यान से भरें।
👉अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करें।
👉अंत में, इस लाभार्थी योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ग्रामीण भण्डारण योजना पात्रता:-
👉आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
👉किसान होना चाहिए या किसी कृषि संगठन में कार्यरत होना चाहिए।
👉आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए
दस्तावेज:-
👉आधार कार्ड
👉पहचान पत्र
👉राशन पत्रिका
👉बैंक के खाते का विवरण
👉मोबाइल नंबर
👉पासपोर्ट साइज फोटो
👉आवास प्रामाण पत्र
ग्रामीण भंडारण योजना सब्सिडी नियम:-
👉इस योजना के तहत किसानों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों को 25% अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 2.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 33 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी ! इसके अलावा 15% सब्सिडी रुपये तक। गोदाम बनाने वाली सभी शेरनियों, कंपनियों, किसानों और निगमों को 1.35 करोड़ रुपये प्रदान किए जाते हैं।
गोदाम सब्सिडी योजना के तहत बैंक:-
👉उन बैंकों की सूची जो ग्रामीण गोदाम सब्सिडी योजना के लिए काम करते हैं और सब्सिडी प्रदान करते हैं !
👉राज्य सहकारी बैंक
👉शहरी सहकारी बैंक
👉क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
👉कृषि विकास वित्त समिति
👉वाणिज्यिक बैंक
👉उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम
👉राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
👉गोदाम सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी आधार
👉भीतरी सड़क
👉मंच
👉अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था का निर्माण
👉चार दिवाली (बौंदरी)
👉गुनवत्ता का परमाणन
👉संवेष्टन
👉ग्रेडिंग
👉गोदाम में निर्माण की पूंजीगत लागत
👉भंडारण सुविधाएं
नाबार्ड वेयरहाउस सब्सिडी योजना का उद्देश्य:-
👉आवेदक के लिए ग्रामीण भंडारण योजना के तहत गोदाम लाइसेंस होना अनिवार्य है।
👉गोदाम की ऊंचाई 4/5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
👉इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार गोदाम का निर्माण होना चाहिए।
👉गोदाम की क्षमता 1000 टन से अधिक होने पर सीडब्ल्यूडी विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है।
👉गोदाम नगर निगम क्षेत्र से बाहर होना चाहिए।
👉गोदाम की खिड़कियां और वेंटिलेशन पक्षियों से सुरक्षित होना चाहिए।
हेल्पलाइन नंबर नाबार्ड:-
👉फोन नंबर – 022-26539350
👉ईमेल – icd@nabard.org
स्त्रोत- Zee News,
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