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गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलता है 50 लाख तक का इंश्योरेंस!
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गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलता है 50 लाख तक का इंश्योरेंस!
👉🏻 अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले ये जरूर जान लें कि आपको सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 50 लाख रुपये के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। बता दें गैस लीकेज या ब्लास्ट होने की स्थिति में आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। 👉🏻 रसोई गैस कनेक्शन (LPG Gas Cylinder) पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है. पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पसर्नल एक्सीडेंट कवर भी उपलब्ध कराती है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले ये जरूर जान लें कि आपको सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 50 लाख रुपये के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। बता दें गैस लीकेज या ब्लास्ट होने की स्थिति में आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के रसोई गैस कनेक्शन पर इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड के माध्यम से है। गैस सिलेंडर पर 50 लाख का क्लेम कैसे मिलेगा? 👉🏻 मायएलपीजी.इन (http://mylpg.in) के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे मिले सिलेंडर से यदि उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपये तक के बीमा का हकदार हो जाता है। 👉🏻 एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है. दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। 👉🏻 LPG सिलेंडर के बीमा कवर पाने के लिए ग्राहक को दुर्घटना होने की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने एलपीजी वितरक को देनी होती है। 👉🏻 PSU ऑयल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। 👉🏻 ये किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होतीं बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी में कवर होता है। इसके लिए उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता। 👉🏻 FIR की कॉपी, घायलों के इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल तथा मौत होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र संभाल कर रखें। 👉🏻 दुर्घटना होने पर उसकी ओर से वितरक के जरिए मुआवजे का दावा किया जाता है। दावे की राशि बीमा कंपनी संबंधित वितरक के पास जमा करती है और यहां से ये राशि ग्राहक के पास पहुंचती है। 👉🏻 गैस सिलेंडर से हादसा होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसके बाद संबंधित एरिया ऑफिस जांच करता है कि हादसे का कारण क्या है। अगर हादसा एलपीजी एक्सीडेंट है तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी/एरिया ऑफिस बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस को इस बारे में सूचित करेगा। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी को क्लेम फाइल होता है। ग्राहक को बीमा कंपनी में सीधे क्लेम के लिए आवदेन करने या उससे संपर्क करने की जरूरत नहीं होती। देना होता है प्रमाण पत्र 👉🏻 एलपीजी हादसे में किसी की मौत होने की स्थिति में एलपीजी सिलेंडर की पेट्रोलियम कंपनी को मरने वाले के मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओरिजिनल यानी मूल कॉपी जमा करनी होती है। 👉🏻 खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:- डायरी ज्ञान, 👉🏻 प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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