कृषि वार्ताAgrostar
गेहूं के बीज पर मिलेगी 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी, जानिए ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया!
👉🏻देशभर के किसान रबी फसलों की बुवाई कर रहे हैं, इसलिए हर राज्य के कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी पर गेहूं के बीज उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कृषि विभाग की तरफ से गेहूं की खेती करने वाले किसानों को 90 प्रतिशत तक बीजों पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को पूर्वी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि वैसे इस योजना के तहत बीज पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
👉🏻आपको बता दें कि यहां रबी सीजन में किसान गेहूं, जौ, मटर, चना, तोरिया (लाही), सरसों औ मसूर की खेती प्रमुखता से करते हैं। मौजूदा समय में किसानों ने धान की कटाई शुरू हो चुकी है और रबी सीजन की फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ब्लॉकों में स्थित गोदामों पर बीज भेजे जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस साल लगभग 120862 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाएगी। इसके अलावा मटर 5780, चना 717, लाही, 2865, मसूर, 2778, सरसों और जौ की खेती 48 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किए जाने का अनुमान है। पिछले साल गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 120136 हेक्टेयर की तुलना में 626 हेक्टेयर अधिक है।
👉🏻बीज सब्सिडी लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:-
कृषि विभाग के मुताबिक, किसान बीज गोदाम पर जाते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और खतौनी ज़रूर ले जाएं।
👉🏻बीज सब्सिडी लेने की प्रक्रिया:-
किसानों को बीज खरीदने के बाद गोदाम से मिलने वाला फार्म भरना होगा। यह फार्म अभिलेख कार्यालय सहायक को उपलब्ध कराकर रसीद जरूर लें, क्योंकि सब्सिडी न मिलने की स्थिति में यह रसीद बहुत काम आएगी।