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गाय पालने पर किसान को हर महीने 900 रु!
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गाय पालने पर किसान को हर महीने 900 रु!
👉मध्यप्रदेश सरकार ने गोवंश को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सरकार देशी गायें पालने पर किसान को बाकायदा अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है। जिसके अनुसार यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ा जाता है तो पशु मालिक को 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 🐄बेसहारा पशुओं को मिलेगा सहारा- 👉मध्यप्रदेश में गोपालन को लेकर प्रदेश सरकार आगामी 26 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान अध्यादेश लाएगी। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान कानून के मुताबिक आवारा पशु को लेकर पहली बार में 25 रुपए और इसके बाद 50 रुपए प्रति पशु के हिसाब से जुर्माने वसूलने का प्रावधान था। 🐄गाय को खुला छोड़ा तो ₹5000 का जुर्माना - 👉अध्यादेश के मुताबिक जो कोई भी शख्स जो जानबूझकर अथवा लापरवाही के चलते किसी मवेशी या अन्य पशु को सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है और इसके कारण किसी व्यक्ति, संपत्ति को नुकसान व ट्रैफिक में बाधा पहुचंती है तो 5 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। सरकार ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 व अधिनियम 1861 की धारा 254 में संशोधन किया है। इसके लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) 2022 को वरिष्ठ सचिव समिति ने 17 मार्च 2022 को जुर्माना बढ़ाने की सिफारिश की थी। 🐄हाईकोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश - 👉आवारा पशुओं को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सतीश कुमार वर्मा ने 2009 में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 सितंबर 2015 को सरकार को आदेश दिया था कि आवारा पशुओं के मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। इसके बाद 2018 को बृजेंद्र यादव और 2019 को पूर्णिमा शर्मा ने याचिका दायर की थी। इसके साथ ही सतीश वर्मा ने अवमानना याचिका भी दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को सरकार को सख्त नियम लागू करने की चेतावनी दी थी। स्रोत :- AgroStar, 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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