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खुशख़बरी, खेत तलाई, जल होज, पाइपलाइन व डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान!
कृषि वार्ताAgrostar
खुशख़बरी, खेत तलाई, जल होज, पाइपलाइन व डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान!
👉🏻 खेती में उन्नत तकनीक अपनाकर फसल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। किसान की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जल बचत की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्षा जल अनमोल है इसकी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करना की हमारा ध्येय होना चाहिए। वर्षा के असमान वितरण के कारण फसल अवधि के मध्य या अंत में सूखे की स्थिति आ जाती है। 👉🏻 पानी की कमी से फसल में दाना बनने समय या दाना बनने से पहले ही फसल खराब हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध करा दी जाए तो किसान अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए इस बहुमूल्य वर्षा जल संसाधन का संरक्षण तथा कुशल उपयोग करने पर किसान को अधिक लाभ होता है और वर्षा न होने पर भी सिंचाई की जा सकती है। अतः किसान का ध्यान इस सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण एवं कुशल उपयोग की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। जल के समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित अथवा चलाये जा रहे- खेत तलाई निर्माण 👉🏻 यह राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है। इस योजना में राज्‍य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा जल हौज का निर्माण कार्य कर सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। किसान द्वारा कम से कम 400 घन मीटर आकार के कच्चे फार्म पॉन्ड का निर्माण करने पर 60 % अथवा अधिकतम राशि 63 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर लागत का 60% अथवा अधिक राशि 90 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान देय होगा। फार्म पॉन्ड योजना की पात्रता 👉🏻 किसान के स्वयं के नाम कम से कम 0॰3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। फार्म पॉन्ड निर्माण से पहले एवं कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग एवं आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी है। फव्वारा या ड्रिप सिंचाई की स्थापना के बाद ही किसान को अनुदान दिया जाएगा। डिग्गी निर्माण 👉🏻 यह राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है। इसमें राज्‍य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्‍गी का निर्माण किया जा सकता है और सिंचाई सुविधा को बढावा दिया जाता है। किसान द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर या इससे अधिक भराव क्षमता की पक्की अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी निर्माण करने पर कुल लागत का 75% अथवा अधिकतम राशि 3 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिये जायेंगे। जल होज निर्माण योजना 👉🏻 यह भी राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत चलाई जा रही है। इसमें राज्‍य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा असामयिक विदयूत आपूति वाले क्षेत्र में जल हौज का निर्माण कार्य अथवा नलकूप के जल को हौज में एकत्रित करना काम शामिल है। किसान द्वारा न्यूनतम 1000 घन मीटर आकार का या 1 लाख लीटर भराव क्षमता का जल हौज निर्माण करने पर लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 90 हजार जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। सिंचाई पाइप लाईन योजना 👉🏻 राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), राष्‍ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (NFSM) और एनएमओओपी (NMOOP) के अंतर्गत योजना का लाभ उठाया जा सकता है। राज्‍य के समस्‍त जिलों में सिंचाई जल की कुशलता एवं उपयोगिता को बढाने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए किसान द्वारा पाइप लाइन स्थापित करने पर लागत का 50% या अधिकतम राशि 50 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई पाइप या राशि 35 रुपए प्रति मीटर पीवीसी पाइप या राशि 20 रुपए प्रति मीटर ले-फ्लेट ट्यूबपाईप अथवा अधिकतम राशि 15000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया 👉🏻 इन्टरनेट के माध्‍यम से किसान नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है। 👉🏻 इसके लिए हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर ई-मित्र केन्द्र जमा कराने के बाद रसीद प्राप्‍त होगी। 👉🏻 इस मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र में भरना होगा एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल आदि को स्केन कर अपलोड ई-मित्र के माध्यम से करना होगा। 👉🏻 भौतिक सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा उसके बाद ही सब्सिडी बैंक खाते में आयेगी। कहां सम्पर्क करें 👉🏻 ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक 👉🏻 पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी 👉🏻 उप जिला स्तर पर :- उद्यान कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) 👉🏻 जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान। स्रोत:- Agrostar, प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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