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खुशखबरी! मोटरसाइकिल का चालान कटने के बाद भी नही देने होंगे पैसे, जानिये कैसे!
कृषि वार्ताIndia TV
खुशखबरी! मोटरसाइकिल का चालान कटने के बाद भी नही देने होंगे पैसे, जानिये कैसे!
👉🏻मोटरसाइकिल, स्कूटर चालकों के लिए बहुत जरुरी खबर है। अगर आप भी दुपहिया वाहन चलाते है फिर चाहे वह मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया है तो आपको पैसे नही देने होंगे इसको लेकर हम आपके साथ बड़ी जानकारी साझा कर रहे है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरुरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टैफिक पुलिस के मांगने पर आप तत्काल आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते है तो यह जुर्म नही है। लेकिन अगर पुलिस द्वारा दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटा जाता है तो आप इस चालान को कोर्ट में रद्द करवा सकते है। आपको जुर्माने के पैसे नही देने होंगे। 👉🏻नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के अनुसार वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का तत्काल चालान नही काट सकती है। आगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है तो इसका मतलब कतई नहीं कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 👉🏻नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। 👉🏻इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। डिजी लॉकर तथा एम परिवहन:- 👉🏻डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है। 👉🏻नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है। 👉🏻यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। 👉🏻नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी। 👉🏻जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 👉🏻ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा। 👉🏻खेती तथा खेती संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी क्लिक ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 करें। स्रोत:-India TV, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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