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खुशखबरी: अब उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपये!
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खुशखबरी: अब उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपये!
👉🏻योगी सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के गरीब बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई जा रही हैं. जिसमें बेरोजगार युवाओ को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होना। 👉🏻पात्रता:- - आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - शिक्षित बेरोजगार युवक /युवती जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गयी हो। - एस.जी.एस.वाई. एवं सरकार की अन्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यार्थी। - आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक द्वारा तकनिकी प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवती को प्राथमिकता दी जायेगी। - स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले कारीगर / महिलाएं । - व्यावसायिक शिक्षा (10+2) के तहत ग्रामोद्योग विषय से उत्तीर्ण विद्यार्थी। - रोजगार के लिए सेवायोजन विभाग में पंजीकृत अभ्यर्थी। 👉🏻लाभार्थियों के चयन के मापदण्ड:- - योजना में ऋण का लाभ 50% अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों को दिया जायेगा। - इस योजना के तहत चयनित योग्य लाभार्थियों को गाँव में सुलभ कच्चा माल के आधार पर निर्धारित उद्योग में से उद्योग की इकाई का चयन करना होगा। - गाँव के निवासियों के दैनिक उपयोग की वस्तु से सम्बंधित उद्योग लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। -आवेदन हेतु इस वेबसाइट पर जाएँ http://cmegp.data-center.co.in/Applicant/Registration.aspx 👉🏻ब्याज:- - योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति /विकलांग /भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा। - सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को ऋण की राशि पर 4% ब्याज देना होगा - योजना के अंतर्गत आरक्षित वर्ग को प्रोजेक्ट की लागत का 5% धनराशि अपने पास से और सामान्य वर्ग के पुरुष को योजना लागत का 10% अंश अपने पास से लगाना होगा। 👉🏻चयन प्रक्रिया:- लाभार्थियों का चयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजना/योजनाओं हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा । 👉🏻संपर्क करें:- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के टोल फ्री नंम्बर 18002583113 पर आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत-Agrostar, प्रिय किसान भाइयों यदि आपको दी गयी जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक👍करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद।
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