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खाद-बीज भंडार का लाइसेंस नियम मे बड़ा बदलाव!
➡️शहरी क्षेत्रों की तरह ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजनेस के कई अवसर हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित बिजनेस का अहम रोल है. गौरतलब है कि भारत सरकार भी कृषि से संबंधित बिजनेस करने के लिए किसानों और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है.
➡️हालांकि, खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जरुरत पड़ती है. इसके अलावा, लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना भी अनिवार्य है. वहीं, सरकार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस देने का काम करती है.
➡️खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए जरूरी योग्यता :-
खाद व बीज की दुकान खोलना चाहता है, तो उसका 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा, वह डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर भी होना चाहिए. वहीं, इस डिप्लोमा के आधार पर वह भारत के किसी भी राज्य मे बीज, खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. आवेदक अगर एग्रीकल्चर से बीएससी है, तो भी वह खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवदेन कर सकता है.
➡️खाद-बीज की दुकान खोलने हेतु लाइसेंस लेने के लिए जरुरी दस्तावेज :-
• आधार कार्ड
• मतदाता पहचान पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
• दुकान या फर्म का नक्शा
➡️खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें?
खाद व बीज भंडार खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा. इस लाइसेंस को लेने के बाद ही आप खाद-बीज का बिजनेस शुरू कर पाएंगे. वहीं, आप खाद-बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बनवा सकते हैं.
➡️स्रोत:-AgroStar
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