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खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि आ गयी!
कृषि वार्ताAgrostar
खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि आ गयी!
🌱मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिये किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। जिसके तहत यदि किसान बोई गई फसल में परिवर्तन करता है तो उसे यह सूचना सम्बंधित बैंक को देनी होगी। 🌱किसान 29 जून तक दें फसल परिवर्तन की सूचना सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अपर संचालक फसल बीमा ने बताया कि किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी। देना होगा भूमि की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के लिये प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा। 🌱किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिये नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। किसानों को देना होगा 2 प्रतिशत प्रीमियम- 🌱प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। अतः इच्छुक किसान जो फसलों का बीमा करना चाहते हैं वह सम्बंधित बैंक में या प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है । स्त्रोत:- Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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