कृषि वार्ताAgrostar
कृषि यंत्रों की खरीद पर मिल रही 50% सब्सिडी, जानें पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया!
क्या है यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना?
👉यह योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित हो रही है. इसके तहत किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसके जरिए कृषि उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी. बता दें कि किसानों को पारम्परिक तरीके से खेती करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए कृषि यंत्र को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने की सुविधा दी गई।
👉इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना शुरू की गई. इसके तहत राज्य के सभी किसानों को कम मूल्य दर में कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे।
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के तहत मिलेगा टोकन:-
👉अगर किसान भाई इस योजना के सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा टोकन जारी किया जाएगा. इस टोकन के अनुसार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ लघु सीमांत एवं पिछड़े वर्ग संबंधित किसानों को दिया जाएगा।
यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी:-
👉विनोइंग फैन, चेफ कटर (मानव चालित) पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रूपए
👉40P. तक का ट्रैक्टर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 45000 रूपए
👉ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रूपए
👉पावर थ्रेशर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रूपए
👉8P. या उससे अधिक का पावर टिलर पर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 45000 रूपए
👉ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 4000 रूपए
👉पम्प सेट पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपए
👉5 H.P. तक का पम्पसेट पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपए
👉लेजर लैण्ड लेवलर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000 रूपए
👉फुट स्प्रेयर ,नैपसैक स्प्रेयर ,पावर स्प्रेयर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रूपए
👉स्प्रिंकलर सेट पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 75000 रूपए, साथ ही 90 प्रतिशत की सब्सिडी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए
👉रोटावेटर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रूपए
👉सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर,जीरोटिल सीड ड्रिल, बाइंडर पर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रूपए
👉जीरोटिल सीडड्रिल ,सीडड्रिल ,मल्टी क्राफ्ट थ्रेशर रिज फरो प्लांटर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रूपए
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए पात्रता:-
👉आवेदक किसान उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
👉उम्मीदवार का किस भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला होना चाहिए. इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
👉इसके अलावा अन्य कृषि सब्सिडी योजना से लाभ न प्राप्त कर रहे हों।
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज:-
👉आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
👉बैंक खाता पास बुक
👉पासपोर्ट साइज फोटो
👉मोबाइल नंबर
👉जमीन संबंधी दस्तावेज
यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना टोकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
👉अगर आप यूपी कृषि उपकरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो एक बार नीचे दी गई प्रक्रिया को अवश्य पढ़ लें।
👉सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/Default.aspx पर जाना होगा।
👉अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले के विकल्प में क्लिक करना है।
👉अगले पेज में आवेदक को यंत्र टोकन की व्यवस्था के कई विकल्प दिखाई देंगे. इनका किसान भाई को अपने अनुसार चुनाव करना है।
👉इसके बाद आवेदक किसान को अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या का विकल्प का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है।
👉प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर में प्री बुकिंग स्वीकार करने का SMS प्राप्त होगा।
हेल्पलाइन नंबर:-
👉यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदक किसान नीचे दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से जरिए संपर्क कर सकते हैं।
👉Toll Free Number : 7235090578, 7235090583
👉email-dbt.validation@gmail.com
स्रोत:- Agrostar,
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