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कृषि ड्रोन पर मिल रही 75%का अनुदान!
🌱मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे हैं। योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति अनुदान पर ड्रोन लेने के लिये 08 अगस्त 2023 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
🌱कृषि ड्रोन खरीद पर कितना अनुदान दिया जाएगा?
1 -व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग (यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5,00,000 /- रुपए)
2-व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग (यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 4,00,000 /- रुपए)
3-कृषक उत्पादक संगठन (यंत्र की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 7,50,000 /- रुपए)
🌱कृषि ड्रोन अनुदान पर लेने के लिए पात्रता
भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई है, जिन व्यक्तियों के पास अभी लायसेंस नहीं है वह प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग केन्द्र संचालक / कृषक उत्पादन संगठन श्रेणियों के अंतर्गत इच्छुक कृषक / केन्द्र संचालक / संस्था आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ धरोहर राशि 5,000 /- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा।
🌱ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए कितना शुल्क देना होगा?
व्यक्ति जो ड्रोन पायलट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण शुल्क 30,000 रुपये का शुल्क देना होगा। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए एवं जीएसटी अभ्यर्थी को वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 07 दिवसीय (5 दिवसीय डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय किसान ड्रोन संचालन) हेतु आवास एवं भोजन की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। जो आवेदक / प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन www.mpdage.org पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड कर सकते हैं।
🌱अनुदान पर कृषि ड्रोन लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक व्यक्ति जो कृषि ड्रोन पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
🌱स्रोत:-AgroStar India
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