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कृषि उद्योग के लिए 75 % का अनुदान!
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कृषि उद्योग के लिए 75 % का अनुदान!
🌱देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा न केवल भारी अनुदान दिया जा रहा है बल्कि लिए गए लोन पर भी ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति योजना चला रही है। 🌱राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना राज्य में दिसंबर 2019 से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त कर राज्य के किसान कृषि प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस औऱ मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित कर रहे हैं। किसानों को राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नीति के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है 🌱इन उद्योगों की स्थापना के लिए दिया जा रहा है अनुदान :- राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति फल और सब्जी प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, अनाजों व अन्य उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण, तिलहन उत्पादन, चावल और आटा मिलिंग, दलहन प्रसंस्करण, हर्बल, औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, गैर खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य जायके और रंग, ओली ओरेजिन्स और मशरूम सहित अन्य प्रकार के कृषि औऱ बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकते हैं। 🌱इसी प्रकार मशरूम उत्पादन बायो–चारा और पेलेट्स में कृषि अपशिष्ट का प्रसंस्करण भी स्थापित कर सकते हैं। पशुपालन क्षेत्र में दूध प्रसंस्करण, मांस, मुर्गा एवं मत्स्य प्रसंस्करण, केटल फीड, मुर्गी दाना, फिश मील उत्पाद की प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। इनके अलावा संग्रहण एवं प्राथमिक प्रशिक्षण प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, फ़ूड इरेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड चेन, पैक हाउस, फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की इकाइयाँ, रिफर वैन योजना के तहत स्थापित कर सकते हैं। 🌱उद्योग स्थापित करने के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा :- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ 90 लाख रूपये तक की अनुदान दिया जाता है। कृषि एवं उधानिकी विभाग के शासन सचिव ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 5 करोड़ रूपये तक की पूंजीगत लागत से नवीन कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए किसान या उनके संगठन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ 50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही अन्य पात्र उद्यमियों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक करोड़ 50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। 🌱सरकार बैंक ऋण के ब्याज पर भी दे रही है अनुदान राज्य सरकार योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर किसानों को पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त ऋण पर ब्याज अनुदान भी दे रही है। जिसमें किसानों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य को 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। 🌱निर्यात पर भी दी जा रही है सहायता किसानों को ताजा फल, सब्जी तथा फूलों के निर्यात पर 3 वर्ष तक अधिकतम 10 लाख रूपये का भाड़ा अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही अजैविक रूप से प्रमाणित उत्पादों के निर्यात पर 5 वर्ष तक अधिकतम 20 लाख रुपए का भाड़ा अनुदान देय है। 🌱योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें? प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा–किसान और उद्यमी योजना के तहत प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या ज़िले के उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क करें। 🌱स्त्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!
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