कृषि वार्ताKrishi Jagran
किसान सम्मान निधि के लाभ में हुआ गड़बड़, सरकार करने वाली है सख्ती!
👉किसानों के हित में कई सरकारी योजनाएं बनाई गयी है. और कई किसान भाई इन योजनाओं का लाभ भी लेते हैं. किन्तु कुछ योजनाओं का लाभ लेने के स्थान पर यदि गलत तरीके से लाभ अर्जित करने की कोशिशें की जाएं तो हानि किसानों को ही उठानी पड़ेगी. एक तरफ सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हुए किसानों को समृद्ध करने में प्रयासरत है वहीँ कुछ किसान सरकार की इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं।
👉अभी हाल ही में ‘किसान सम्मान निधि योजना’ के मामलें में गड़बड़झाला हुआ है. विगत माह पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से जारी हुई किस्त का फायदा उन सभी किसानों ने भी उठाया है, जो नियमों के अनुसार इस योजना की दृष्टि से अपात्र हैं. कुछ किसान केंद्र सरकार की इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे है. लेकिन, अब सरकार ऐसे सभी किसानों के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना:-
👉१ जून, २०१९ को केंद्र सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत कम आय वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए देने का प्रावधान है, लेकिन इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हुए हैं, जिसका पालन हर किसान के लिए करना अपिहार्य है.लेकिन विगत कुछ माह से देखा जा रहा है कि वे सभी किसान भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जो इन मानदंड़ों पर खरे नहीं उतरते हैं. ऐसे किसानो के खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती है सरकार जानिएं इस संभावना के बारे में. साथ ही पढ़िएं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के लिए किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
क्या है सरकार का कड़ा कदम:-
👉जिस किसी किसान ने भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को नियमों के विरुद्ध प्राप्त किया है या लाभ के लिए पात्रता की शर्तों का पालन नहीं किया हैं . उनसे यह रकम वापस ले ली जाएगी. वहीं, उन्हें आगे के लिए चेता भी दिया जाएगा कि अगर फिर इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति की गई तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसान‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
क्या हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना’
👉किसानों को ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
१. इस योजना का लाभ वो किसान ले सकते हैं, जो आयकर न देते हों. आयकर देने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा .
२. किसी भी सरकारी पद व राजनैतिक पद पर काबिज न हो. अगर कोई किसान सरकारी पद व राजनैतिक पद काबिज रहते हुए कृषि में सक्रिय है तो उसे इस योजना से बाहर रखा गया है.
३.न्यूनतम आय वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं.
स्त्रोत:- कृषि जागरण,
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