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किसान फार्म पोंड स्कीम!
👉 जल संकट से जूझता राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है. यहां पानी की कमी किसानों की बड़ी समस्या है. इससे किसानों को उबारने के लिए सरकार ने किसान फार्म पोंड स्कीम (kisan Farm Pond scheme) चला रही है. अगर आप इसके पात्र हैं तो आपको 90,000 रुपये तक की मदद हो सकती है. इस पैसे से किसानों को अपने खेतों में ही बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए पॉन्ड (तालाब) बनवाना होगा. ताकि जरूरत होने पर कृषि कार्य में उस पानी का उपयोग किया जा सके! 👉 योजना के तहत दो तरह से सहयोग मिलता है. एक तो कच्चा तालाब, जहां पर लगभग 1200 घनमीटर तक पानी एकत्रित किया जा सके. दूसरा ऐसा तालाब किसान तैयार करे जिसमें बारिश से आए पानी को उपयोग के लिए लंबे समय तक सहेजा जा सके. यानी जो किसान इस योजना का सहारा लेगा उसे खेत में सिंचाई (Irrigation) करने के लिए पानी का संकट (water crisis) नहीं रहेगा! किस पर कितनी मिलेगी मदद- 👉 कृषि विभाग, राजस्थान के अधिकारियों ने सभी श्रेणी के किसानों (Farmers) को लागत का 60 प्रतिशत (लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य मद से देय है) अथवा अधिकतम राशि रुपये 63000 रुपये कच्‍चे फार्म पॉन्ड पर तथा 90,000 रुपये प्‍लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ (300 माईक्रोन, बीआईएस मापदंड के अनुसार हो) जो भी कम हो, अनुदान देय होगा! मदद के लिए कौन है पात्र? -किसान के नाम पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि 0.3 हैक्टेयर हो! -ऐसे किसान भी इस स्कीम के पात्र हैं जो कम से कम 7 साल से लीज एग्रीमेंट के तहत उस जमीन पर खेती कर रहें हैं! जरूरी दस्तावेज- -इसके लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card), भामाशाह कार्ड, भूमि पहचान पत्र (खाता खेसरा) तथा बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है! -जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी न हो)! -एक सादे पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक किसान के पास कितनी सिंचित एवं असिंचित जमीन है! -संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पॉन्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे! क्या है आवेदन की प्रक्रिया- -किसान अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं! किसान कहां संपर्क करें- -इसका लाभ लेने के लिए जिला स्‍तरीय संबंधित कृषि कार्यालय पर संपर्क करें! -ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से बात की जा सकती है! -पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क करें! -जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) या उपनिदेशक- उद्यान से भी बात कर सकते हैं! स्त्रोत:- एग्रोस्टार इंडिया 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
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